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मई 26, 2024 7:10 अपराह्न

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रुद्रप्रयाग में 100 गज के दायरे में तंबाकू का सेवन वर्जित

रुद्रप्रयाग जिले में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों तथा स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू का सेवन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यालय में आयोजित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा और नगर पालिका के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए तंबाकू सेवन के नुकसान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। अपर जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में संचालित तंबाकू की दुकानों को दो दिन के भीतर हटवाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और नगर पालिका को सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई कर चालान करने को भी कहा है।