झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज-रिम्स में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इसके लिए न्यायलय ने चार हफ्ते का समय दिया है
उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रिम्स निदेशक से कई सवालों के जवाब भी मांगे। कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के निदेशक व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहे।