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सितम्बर 2, 2024 4:23 अपराह्न | HIMACHAL PRADESH NEWS in Hindi

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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जानी निश्चित की गई

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने बताया कि न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं, की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर बरिंदर ठाकुर ने आग्रह किया है कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं तो वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता या जानकारी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या  secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
 

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