राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश जारी किया।
न्यायालय ने आदेश में शरद पवार गुट को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का उपयोग करने की अनुमति दी। न्यायालय ने गुट को इन चुनावों के लिए पार्टी के प्रतीक चिह्न ‘तुरही बजाता आदमी’ का उपयोग करने की अनुमति दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार और चुनाव चिह्न को मान्यता देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से किसी अन्य राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित न करने को भी कहा।
न्यायालय ने अजित पवार गुट को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। नोटिस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह न्यायालय में विचाराधीन होने और इसका उपयोग निर्णय के अधीन होने की जानकारी देने को कहा गया है।
यह निर्देश शरद पवार की याचिका के जवाब में आया है। याचिका में अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का “घड़ी” चुनाव चिह्न देने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई थी।