राज्य सरकार ने सिटीजन चार्टर जारी कर जाति तथा स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत जिला स्तर पर इन दोनों प्रमाण पत्रों को जारी करने की समय अवधि पन्द्रह दिन और अनुमंडल स्तर पर तीस दिन तय की गई है।
इसके साथ जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त के स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आय़ुक्त के कार्यालय में 15 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है।