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जून 27, 2024 7:45 अपराह्न

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राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के कार्यां में तेजी लाने और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक निर्माण विभाग के कार्यां में तेजी लाने और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए निविदा को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया गया है। जारी परिपत्र में कहा गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए सड़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की नब्बे प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। विभाग ने भवन निर्माण के लिए सौ प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए नब्बे प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए।