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अक्टूबर 8, 2024 6:04 अपराह्न

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राज्य सरकार ने बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

राज्य सरकार ने बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को नई नीति से बाहर रखा गया है। श्री कुमार ने बताया कि असाध्य और गंभीर रोग, शारीरिक दिव्यांगता तथा मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित शिक्षक तथा विधवा और परित्यक्त शिक्षिकाओं को उनके विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिले में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई नीति के अनुसार शिक्षक दंपति को एक ही स्कूल में नियुक्ति मिलेगी। वहीं, पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण गृह अनुमंडल में नहीं होगा। शिक्षकों को उनके सेवाकाल के प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्थानांतरित किया जायेगा। इधर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानांतरण में शिक्षकों को दस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं।

डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि स्थानांतरण के लिए इसी महीने से आवेदन लिए जाएंगे और दिसम्बर महीने तक पदस्थापना कर दी जायेगी।