राज्य सरकार ने दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी है। इसके तहत पुरानी पेंशन के तहत आने वाले माता-पिता की संतानों को पेंशन के रूप में मृतक माता-पिता के उच्चतर वेतन का पचास प्रतिशत और तीस प्रतिशत ही मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग संतानों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर इस सीमा का निर्धारण किया है।