राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना को वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह सरलीकृत करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब ऐसे दिव्यांगजन भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पहले इस स्थिति में पात्रता समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब इस प्रावधान को हटाकर दिव्यांगजनों को राहत दी गई है।
सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने निर्देश दिए हैं कि चार हजार रुपये मासिक आय सीमा के भीतर आने वाले सभी दिव्यांगजन, जिनके पुत्र या पौत्र वयस्क हैं, पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र रहेंगे। बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे राज्य के हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।