राज्य में गैर पुलिसकर्मियों को भी तीन नये अपराधिक कानून का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिनमें डॉक्टर, नर्स, सहायक चिकित्सक शामिल हैं। इस सिलसिले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित डीजी एंड आईजी कॉन्फ्रेंस 2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिला में गैर पुलिसकर्मियों को नये आपराधिक कानून के तहत उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है।
दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को आदेश जारी कर कहा है कि आई गौट कर्मयोगी पोर्टल पर सभी अनुसंधान पदाधिकारियों का निबंधन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।