राजधानी रांची के जलाशयों के संरक्षण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाने से कुछ नहीं होगा, पानी कहां से लाएंगे। अदालत ने रांची में जलस्रोतों के संरक्षण और उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कमेटी को एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
Site Admin | जून 27, 2024 4:27 अपराह्न
राजधानी रांची के जलाशयों के संरक्षण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की
