राजधानी के नामकुम क्षेत्र में छात्र आंदोलन को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गयी है। इसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इसके तहत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन, धरना करना गैरकानूनी होगा।
इसके मद्देनजर जेएसएससी कार्यालय के आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम किए गए हैं। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा के परिणाम रद्द करने को लेकर आज छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय के सामने आंदोलन करने का ऐलान किया है। रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने छात्रों को संदेश दिया है कि ऐसी गतिविधियां छात्रों की शिक्षा और कैरियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।
जेएसएससी ने इस परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आज से 20 दिसंबर तक आयोग के दफ्तर में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।