मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को राज्य में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए बताया कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी को अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले से इस प्रक्रिया की साप्ताहिक रिपोर्ट गृह सचिव को भेजी जाएगी। मुख्य सचिव ने विभागों में भी नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है, जो अपने विभाग के विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।
Site Admin | फ़रवरी 25, 2025 9:31 पूर्वाह्न
यूसीसी के तहत होगा विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण