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दिसम्बर 22, 2024 1:38 अपराह्न

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यूपीएससी परीक्षा-2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावे करने के लिए कोचिंग संस्थान पर लगाया गया दो लाख रूपये का जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्रधिकरण (सीसीपीए) ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा-2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले एक संस्थान पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने संस्थान से भ्रामक विज्ञापन तत्काल प्रभाव से बंद करने को क‍हा है।

 

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रशिक्षण विज्ञापन में दावा किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शीर्ष 100 परीक्षार्थियों में से 13, शीर्ष 200 में 28 और शीर्ष 300 में 39 परीक्षार्थी उसके संस्थान से हैं जो कि भ्रामक है।

 

जांच में पता चला है कि यह संस्थान पचास से अधिक पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देता है और दावा किये गये अधिकांश सफल अभ्यर्थियों ने वे विषय लिए थे जो प्ररंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काम आते हैं। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे सफल उम्मीदवारों द्वारा कोचिंग संस्थान से लिए गए विशिष्ट पाठ्यक्रम के बारे में सूचित किया जाए।

 

मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण संस्थान ने अपने विज्ञापनों और लेटर हैड पर आईएएस का उपयोग किया था जिससे लोगों में भ्रामक धारणा बनती है कि कि संस्थान का मालिक आईएएस अधिकारी है या था।

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