भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मेरठ-करनाल मार्ग पर भूनी टोल प्लाजा पर सेना के एक जवान के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर टोल संग्रह एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने टोल संग्रह कंपनी पर 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में इस घटना को अनुबंध शर्तों का उल्लंघन बताया।
मंत्रालय ने कहा कि टोल एजेंसी स्थिति के प्रबंधन और अपने कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने में नाकाम रही है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने टोल संग्रह कंपनी को भविष्य में किसी भी टोल प्लाजा पर भागीदारी से वंचित करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।