मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिये निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है। अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ ऋण या किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था करती हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि एक नवम्बर 2023 को एफडीआई नीति आई थी, इसमें अब संशोधन किया गया है। आरबीआई द्वारा एफडीआई के लिये निर्धारित मानक के अनुसार मात्र इक्विटी में किये गए निवेश को ही एफडीआई में शामिल किया गया था अब नीति में संशोधन कर के इसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रूप दिया गया है। ऐसे में अब किसी कम्पनी के पास यदि 10 प्रतिशत इक्विटी है और उसने 90 प्रतिशत निवेश राशि की व्यवस्था दूसरे स्रोतों से कर रखी है तो भी सरकार उन्हें रियायत प्रदान करेंगी।
बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को भी मंजूरी प्रदान की गयी। इस फैसले के तहत महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के पांच वर्ष को घटाकर तीन वर्ष किया गया है। इससे हजारों की संख्या में शिक्षकों को उनके निवास स्थान के पास समायोजन मिल सकेगा।
नई नियमावली इस बार लाई गई है। इसका नाम उत्तर प्रदेष सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली 2024 और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। केवल इतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेष बहुत बड़ा राज्य है और खासतौर से महिलाएं अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या विकलांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेषानी होती है, तो जो पांच वर्श मिनिमम उस महाविद्यालय में सेवा की आवष्यकता की उसको घटा कर तीन वर्श कर दिया है। यह इसमें बदलाव है।
मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स- 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है, और उसका कोई वारिस या नॉमिनी नहीं है तो ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो।