दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत दिये जाने से संबंधित याचिका दायर करने वाले एक छात्र पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया है। कानून की पढाई कर रहे एक छात्र अभिषेक चौधरी ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में उसने आबकारी नीति घोटाला मामले में उस समय जेल में बंद श्री केजरीवाल को जमानत दिये जाने की अपील की थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए अभिषेक पर 75 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने कहा था कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।
इस पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी थी। आज न्यायालय ने जुर्माना तो माफ कर दिया लेकिन साथ ही यह भी आदेश दिया कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता की ओर से कोई नई अर्जी दायर की जाती है तो उसे अर्जी के साथ इस मामले में दिये गए न्यायालय के आदेश की प्रति भी जमा करनी होगी।