मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

जुलाई 9, 2025 2:09 अपराह्न

printer

महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचित किए नए बाइक-टैक्सी नियम, सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया को अनुमति

महाराष्‍ट्र सरकार ने महाराष्‍ट्र बाइक-टैक्‍सी के नये नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके अनुसार रैपिडो और उबर जैसी सेवाएं अब आरटीओ में पंजीकरण के बाद इलेक्ट्रिक बाइक-टैक्‍सी चला सकेंगे। नए ढांचे के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अनुमति है। इन कंपनियों को कम से कम 50 इलेक्ट्रिक वाहन रखने होंगे। लाइसेंस शुल्‍क के रूप में एक लाख रूपये और सुरक्षा राशि के रूप में पांच लाख रूपये का भुगतान करना होगा। इनके लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होंगे। वैध वाणिज्यिक लाइसेंस और सार्वजनिक वाहन चलाने के बैज वाले केवल 20 से 50 वर्ष की आयु के ड्राइवरों को ही नियुक्‍त किया जा सकेगा। इन कंपनियों को महिला चालक को प्राथमिकता देने के साथ ही जीपीएस सक्षम बाइक, पैनिक बटन और 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष स्‍थापित करने होंगे।

सर्वाधिक पठित

सम्पूर्ण जानकारी

कोई पोस्ट नहीं मिला