महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर, लड़की बहन योजना के तहत लाभों के अग्रिम वितरण पर रोक लगा दी है। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि योजना की नियमित या लंबित किश्तें जारी की जा सकती हैं, लेकिन जनवरी की किश्त का अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता। यह निर्णय मकर संक्रांति से पहले लाभार्थियों के खातों में दो महीने की सहायता राशि जमा करने की खबरों से संबंधित शिकायतों के बाद लिया गया है।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगते हुए, मुख्य सचिव से इस योजना पर सरकार के निर्णय के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।