मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने नर्सिंग कॉलेज मामले में विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब सीबीआई जाँच में अनसूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। कल जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनसूटेबल कॉलेज के विद्यार्थियों को सरकारी सूटेबल कॉलेज में परीक्षा दिलाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा पास करने के बाद इन स्टूडेंट्स को सूटेबल कॉलेज में शिफ्टिंग समेत अन्य लाभ दिलाने पर विचार किया जाएगा।
इस संबंध में सभी याचिकाओं की सुनवाई कल स्पेशल बेंच के समक्ष हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत उन छात्रों को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिये है, जिन छात्रों के कॉलेज सीबीआई जाँच में अनसुटेबल पाये गये थे।