मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा है कि मतदान केंद्र में तस्वीर खींचना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना अपराध है। कल रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री कुमार ने मतदाताओं से ऐसा नहीं करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड नहीं होने पर भी मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। मतदान के लिए सिर्फ मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इसके बाद किसी भी पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया जा सकेगा।
Site Admin | मई 12, 2024 2:42 अपराह्न
मतदान केंद्र में तस्वीर खींचना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना अपराध है
