जनवरी 15, 2026 8:56 अपराह्न

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भूमि घोटाला मामला: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की, ईडी समन मामले में सुनवाई को मंजूरी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, क्‍योंकि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन की अवहेलना से संबंधित  कथित भूमि घोटाले के मामले में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है।

    न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने सांसद-विधायक विशेष न्यायालय में लंबित कार्यवाही को रद्द करने की  हेमंत सोरेन  की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी।

    सांसद-विधायक न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी। इसे चुनौती देते हुए  हेमंत सोरेन  ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

     निदेशालय  ने फरवरी 2024 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि  हेमंत सोरेन  रांची के बरगैन सर्कल से संबंधित कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए जारी समन का बार-बार पालन करने में विफल रहे हैं।

    हेमंत सोरेन ने संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने उन समन के लिए निदेशालय को लिखित जवाब प्रस्तुत किए थे जिनमें वे उपस्थित नहीं हो सके थे और पहले के समन की अवधि समाप्त होने के बाद नए नोटिसों के जवाब में उपस्थित हुए थे।

 

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