भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया है। इनमें स्वास्थ्य, बिजली, रेल परिवहन, डाक, टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आकाशवाणी, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी और भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप बारह-घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होगा। कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर और मतदाता सूची में भाग संख्या तथा सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। बैठक में बताया गया कि निर्धारित समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
Site Admin | मार्च 23, 2024 7:28 अपराह्न
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया
