दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह एफआईआर संसद भवन परिसर में कल विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में दो भाजपा सांसदों को चोट लगने के बाद दायर की गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने प्राथमिकी से केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हटा दी है, शेष सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में लगायी गयी हैं।
भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी के साथ कल संसद भवन थाने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उनपर संसद भवन परिसर में भाजपा सांसदों को धक्का देकर चोट पहुंचाने के आरोप में धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 लगायी गयी है।