भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटरों से अपनी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। प्राधिकरण ने पाया है कि कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर दूध से बने मिश्रित पेय पदार्थ, अनाज से बने मिश्रित पेय पदार्थ और माल्ट से बने पेय पदार्थ, हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी के अन्तर्गत बेचे जा रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हेल्थ ड्रिंक खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम तथा विनियमों के अन्तर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट से इस गलत वर्गीकरण को तुरंत ठीक करने तथा ऐसी ड्रिंक और पेय पदार्थों को हैल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी से हटाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि उपभोक्ता बिना किसी भ्रामक सूचना के सही विकल्प चुन सकें।