बेंगलुरू के पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट-त्वरित न्यायालय ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने पुलिस को 15 जून से पहले आरोप पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ दायर पोस्को मामले को रद्द करने की मांग करते हुए कल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आपराधिक जांच विभाग, सीआईडी ने कल मामले में जांच के लिए येदियुरप्पा को तलब किया था और जब वह उनके सामने पेश नहीं हुए, तो विभाग ने त्वरित न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आज गैर जमानती वारंट के लिए अनुरोध किया। नाबालिग पीड़िता के भाई ने भी पोस्को मामले की सी.आई.डी. द्वारा जांच में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। उच्च न्यायालय में येदियुरप्पा की याचिका में कहा गया है कि एक किशोर लड़की की मां की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज मामला झूठा है और इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द किया जाना चाहिए।
Site Admin | जून 13, 2024 8:35 अपराह्न
भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
