राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देगी। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। वहीं, कार्य अनुभव के तहत अधिकतम पांच अंक प्रति वर्ष के लिए मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए फैसले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। लेकिन उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं हो। विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी और सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी जानकारी अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा कर्मियों को देने और इसका पालन कराने का निर्देश दिया है।
Site Admin | अगस्त 27, 2024 10:14 पूर्वाह्न
बिहार सरकार संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देगी
