निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियाँ और सुधार आज के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची के अंतिम रूप देने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा।
आयोग ने यह दलील बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ऐसे दावे दायर करने की समय सीमा आज से आगे बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत तैयार की जा रही मतदाता सूची में ऑनलाइन दावे, आपत्तियाँ और सुधार प्रस्तुत करने में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया।