बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-आई.सी.टी के मुख्य अभियोजक ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल के लिए मौत की सज़ा की मांग की है।
यह मामला जुलाई आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों से जुड़ा हुआ है। मामले के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने अभियोजन पक्ष की ओर से पांच दिनों तक कानूनी दलीलें पूरी करने बाद कल न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की आई.सी.टी-1 बेंच के सामने यह याचिका दायर की।
यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश-यू.एन.बी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य अभियोजक ने न्यायाधिकरण से पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के लिए भी उचित सज़ा तय करने की अनुरोध की, जिन्होंने इस मामले में सरकारी गवाह के तौर पर गवाही दी थी। न्यायाधिकरण आने वाले दिनों में बचाव पक्ष की आखिरी दलीलों के लिए अगली तारीख की घोषणा करेगा।