दिसम्बर 1, 2025 10:33 अपराह्न

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बांग्‍लादेश में ढाका की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामले में सजा सुनाई

बांग्‍लादेश में ढाका की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और रेहाना की बेटी तथा ब्रिटिश सांसद तुलिप सिद्दीक को राजधानी के पुर्बाचल इलाके में 10 कट्ठा सरकारी प्लॉट हासिल करने में कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामले में सजा सुनाई। ढाका विशेष न्‍यायालय-4 के न्यायाधीश रबीउल आलम ने यह फैसला सुनाया।

    शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। अब पुर्बाचल प्लॉट मामले में उन्‍हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। उनकी बहन शेख रेहाना को सात साल और तुलिप सिद्दीक को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम न अदा करने की स्थिति में उन्‍हें छह महीने की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा, इसी फैसले के तहत 14 अन्य आरोपियों को भी पांच-पांच साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई।

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