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दिसम्बर 13, 2024 11:26 पूर्वाह्न

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बांग्लादेश: चटगांव की अदालत ने हिन्‍दू पुजारी चिन्‍मय कृष्‍णा दास की जमानत की सुनवाई के लिए याचिका मंजूर की

बंगलादेश में चटगांव की एक अदालत ने हिन्‍दू पुजारी चिन्‍मय कृष्‍णा दास की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्‍ठ वकील की याचिका मंजूर कर ली है। लेकिन न्‍यायाधीश ने याचिका पर जल्‍दी सुनवाई की अनुमति नहीं दी। मीडिया की ख़बरों के अनुसार, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता रबिन्‍द्र घोष की याचिका न्‍यायाधीश ने ऑन रिकॉर्ड रखी और सुनवाई के लिए दो जनवरी की निर्धारित तिथि बनाए रखी।

 

बुधवार को भी अदालत ने शीघ्र जमानत सुनवाई की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरोण जोते के प्रवक्‍ता चिन्‍मय कृष्‍ण दास ने याचिका दायर करने वाले वकील को अधिकृत नहीं किया था।