बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आज इस्कॉन हिंसा से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ ने सरकार की प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया।
इससे पहले कल, उच्च न्यायालय ने एक निजी व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन के संबंध में सरकार के रूख को अदालत में स्पष्ट करने को कहा था, जिसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।