बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने चिटगांव में 10 ट्रकों में हथियार पकड़े जाने के मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री लुत्फोज़्जमां बाबर और पांच अन्य को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने मौत की सजा पाए छह अभियुक्तों की सज़ा को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। भारत के प्रतिबंधित अलगाववादी गुट उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ की मौत की सज़ा भी उम्र कैद में बदल दी गई है।
समझा जाता है कि वर्ष 2004 में चिटगांव में पकड़े गए 10 ट्रकों के ये हथियार उल्फा के लिए थे।