उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेटबंद वस्तुओं में समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफार्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री-पैकेज्ड वस्तुओं की सभी जानकारी घोषित करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधन से पैकेटबंद वस्तुओं के लिए समान मानक और जरूरतें स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण जानकारी के आधार पर सूचित विकल्प चुनने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकटबंद वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। विभाग ने इस महीने की 29 तारीख तक हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं।