प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के संबंध में एडवाइजरी जारी कर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। सरकार की एडवाइजरी के अनुसार, 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर बजाए जाएंगे।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यात्रा शुरू होने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा 21 जुलाई की मध्यरात्रि से दिल्ली एक्सप्रेस वे, देहरादून एक्सप्रेस वे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी जाती है।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर होनी चाहिए। यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी।