राज्य महिला आयोग ने प्रदेश में स्पा, मसाज पार्लर और फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया- एसओपी तैयार की है। इसे लागू करने के लिए शासन स्तर पर भेजा गया है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मसाज पार्लर, स्पा सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा प्रशिक्षित होने के साथ ही बालिग हों। इसके अलावा स्पा में रखे जाने वाली महिला या पुरुष कर्मचारियों का नजदीकी थाने में सत्यापन भी किया जाएगा।
श्रीमती कण्डवाल ने कहा कि राज्य महिला आयोग, महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अधिकारों और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर आयोग दृढ़ता से काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा रखने के साथ ही आयोग की उपलब्धियां भी गिनाईं।
श्रीमती कण्डवाल ने कहा कि राज्य महिला आयोग, महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अधिकारों और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर आयोग दृढ़ता से काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा रखने के साथ ही आयोग की उपलब्धियां भी गिनाईं।