प्रदेश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। ये कानून महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिये कानूनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। साथ ही उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिये यौन उत्पीड़न को परिभाषित और प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल के साथ नये कानून लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। यौन उत्पीड़न में शारीरिक सम्पर्क, यौन संबंधों की मांग, महिला की इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य दिखाना और कामुक टिप्पणियां करना शामिल है। यौन उत्पीड़न के सिकार लोग कानूनी रास्ते, जैसे सिविल मुकदमे या प्रशासनिक शिकायतों के माध्यम से सिविल उपाय भी अपना सकते हैं। नये कानूनों के तहत कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उन्हें संबोधित करने के लिये नीतियों और प्रतिक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है।
Site Admin | जून 29, 2024 8:06 अपराह्न
प्रदेश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से हो जायेंगे लागू
