प्रदेश में प्रथम चरण की मतदान तिथि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6ः30 बजे तक चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन, प्रसारण या किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
Site Admin | अप्रैल 15, 2024 2:58 अपराह्न
प्रदेश में चुनाव के दौरान चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन, प्रसारण या किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध
