प्रदेश में अतिथि शिक्षिकाओं को अब मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। महानिदेशक शिक्षा को संबोधित पत्र में सचिव शिक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों और सस्थानों में विभागीय और बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा अथवा नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जाएगा।
शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश देने की स्वीकृति दी है।