जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्स को हटाकर नई नियुक्ति करना अनुचित है। जस्टिस संजय यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार नए स्कूलों के लिए नए ट्रेनर्स का चयन कर सकती है, लेकिन पहले से कार्यरत ट्रेनर्स की योग्यता और अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह फैसला प्रदेश के 4 हजार से अधिक वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए बड़ी राहत है।
Site Admin | सितम्बर 1, 2024 5:22 अपराह्न
प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्स को हटाकर नई नियुक्ति करना अनुचितः जबलपुर हाईकोर्ट
