प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित अनिवार्य सेवाओं में मीडिया प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। मतदान दिवस का कवरेज करने वाले तथा आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि संबंधित चरण एवं निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर संबंधित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा डाक मतपत्र के लिए फार्म-12डी में आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। फार्म-12डी के द्वितीय भाग में मीडिया प्रतिनिधियों के संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। फार्म-12डी के साथ आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न कर संबंधित जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के यहां जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि मीडिया प्रतिनिधियों का मतदान दिवस के दिन कवरेज पर होना प्रमाणित होने के बाद ही मीडिया प्रतिनिधियों को अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में पोस्टल बैलेट जारी किया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फार्म-12डी में आवेदन प्राप्त होने के बाद पोस्टल बैलेट जारी किया जायेगा