पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र में आईएनडीआईए गुट के सत्ता में आने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित इस कानूनी सिद्धांत को लागू करने के लिए एक विशेष कानून बनाया जायेगा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। उन्होंने आज तिरूवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केरल के महान पुत्र न्यायमूर्ति कृष्णा ने इस सिद्धांत पर जोर दिया था। श्री चिदंबरम ने कहा कि निचली अदालतों में इस नियम का कभी-कभार ही प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में 65 प्रतिशत कैदियों पर मुकदमा चल रहा है और वे अभियुक्त नहीं है फिर भी वे जेल में क्यों हैं। इनमें से 90 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस या सीबीआई की हिरासत के पहले 15 दिन बाद ही जमानत मिल जानी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि आई एन डी आई ए गुट भारतीय जनता पार्टी सरकार के नागरिक संशोधन अधिनियम-सीएए और तीनों आपराधिक कानून भी रद्द करेगा। इसके अलावा 25 अन्य कानून भी संशोधित किये जाएंगे और उन्हें संविधान के अनुरूप बनाया जाएगा।