किशोर न्याय बोर्ड ने पुणे में लापरवाही से कार चलाते हुए दो लोगों को कुचलने वाले किशोर को जमानत देने के अपने फैसले को पलटते हुए उसे 5 जून तक के लिए रिमांड होम भेज दिया है। इससे पहले, घटना के बाद नए कानूनों का हवाला देते हुए किशोर को तुरंत जमानत दे दी गई थी। इस फैसले का लोगों ने विरोध किया जिसके बाद पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया ताकि किशोर को परामर्श के लिए रिमांड होम भेजा जा सके।
पुणे सत्र न्यायालय ने कल शहर के कल्याणी नगर वाहन दुर्घटना मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। न्यायालय ने दुर्घटना से पहले लड़के को शराब देने के आरोप में बार मालिक नितेश शेवानी और प्रबंधक जयेश बोनकर को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश भी दिया।