मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों सहित, 6 फीट तक ऊंची सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम कुंडों में किया जाना चाहिए।
यह आदेश 27 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश उत्सव से लेकर अगले वर्ष मार्च तक लागू रहेगा और मूर्ति विसर्जन वाले सभी त्योहारों पर लागू होगा।