पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी। इस मामले में खान और उनकी पत्नी पर एक प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी से रिश्वत के तौर पर अरबों रुपये की जमीन लेने का आरोप है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कल बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज खान को जमानत के लिए 10 लाख रुपये का जमानती बांड जमा करने को कहा। हालांकि, इस आदेश के परिणामस्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री की अदियाला जेल से रिहाई नहीं होगी क्योंकि इद्दत और सिफ़र मामलों में उनकी सज़ा अभी निलंबित नहीं की गई है।