पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत ख़ैबर पख़्तूनख्वा में रह रहे अफगान नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि उनका पंजीकरण कार्ड 30 जून को समाप्त हो गया है। ख़ैबर पख़्तूनख्वा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश न छोड़ने वाले अफगानियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को अवैध माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने पंजीकरण कार्ड धारकों को वापस भेजने का फैसला 31 जुलाई को लिया था, इसलिए उन्हें यहां और अधिक समय तक ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Site Admin | अगस्त 3, 2025 9:07 पूर्वाह्न
पाकिस्तान: उत्तर-पश्चिमी प्रांत ख़ैबर पख़्तूनख्वा में रह रहे अफगान नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के निर्देश दिए गए