राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित उस संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री का नाम कुलाधिपति के पद पर प्रस्तावित था।
कोलकाता स्थित राज्यपाल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यपाल डॉ. सी.वी. बोस ने विधेयक को 20 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लिया था।
आलिया विश्वविद्यालय से संबंधित एक अन्य संशोधन विधेयक, जिसमें राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को अमीर-ए-जामिया या कुलाधिपति के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव था, को भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है।