पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला और बाल-पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन-विधेयक, 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यह कानून, पिछले महीने राज्य सरकार द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मद्देनजर लाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विधेयक में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।