जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पठानकोट से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के दो टोल प्लाजा पर टोल शुल्क में कटौती करने का आदेश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूरा होने तक केवल 20 प्रतिशत टोल शुल्क वसूला जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी की एक खंडपीठ ने कहा कि अगर निर्माण कार्य के कारण राजमार्ग खराब स्थिति में है तो यात्रियों से टोल शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौजूदा टोल प्लाजा को दो महीने के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। याचिका में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर लखनपुर, ठंडी खुई और बन्न टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से छूट मांगी गई थी और निर्माण कार्य के कारण जनता को होने वाली असुविधा को उजागर किया गया था।