मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

मई 28, 2024 6:58 अपराह्न

printer

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के बाल गृहों के कामकाज पर गहरी चिंता जताई

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के बाल गृहों के कामकाज पर गहरी चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को बाल गृहों का प्रत्येक महीने गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया। साथ ही निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन का भी आदेश दिया गया है। याचिका में बाल गृहों में बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गयी थी।