मई 28, 2024 6:58 अपराह्न

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पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के बाल गृहों के कामकाज पर गहरी चिंता जताई

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के बाल गृहों के कामकाज पर गहरी चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को बाल गृहों का प्रत्येक महीने गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया। साथ ही निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन का भी आदेश दिया गया है। याचिका में बाल गृहों में बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गयी थी।

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